ITR Filing Kaise Kare 2025: आसान तरीका और पूरी गाइड

ITR Filing 2025 kaise kare hindi me

ITR Filing 2025 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अब पहले से काफी आसान हो चुका है, खासकर ऑनलाइन माध्यम से। अगर आप वित्त वर्ष 2024–25 (AY 2025–26) के लिए ITR फाइल करने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है।

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ITR Filing की नई अंतिम तिथि

जो टैक्सपेयर्स ऑडिट के अंतर्गत नहीं आते, उनके लिए इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे अब 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

ITR फाइल करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • Form 16 (नौकरीपेशा लोगों के लिए)
  • Form 26AS
  • AIS (Annual Information Statement)
  • TIS (Taxpayer Information Summary)
  • बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
  • अन्य आय स्रोत जैसे FD ब्याज, शेयर डिविडेंड की जानकारी

कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है?

  • ITR-1 (Sahaj): नौकरीपेशा और पेंशनधारक जिनकी इनकम ₹50 लाख तक है
  • ITR-2: जिनकी इनकम कैपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या विदेश से हो
  • ITR-3: बिज़नेस/प्रोफेशन से इनकम वाले
  • ITR-4 (Sugam): presumptive income वाले छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स (₹50 लाख/₹2 करोड़ तक)

स्टेप-बाय-स्टेप ITR Online Filing Process

  1. Official Portal पर जाएं: https://www.incometax.gov.in
  2. Login करें: PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  3. ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें: ‘File Income Tax Return’ चुनें।
  4. Assessment Year चुनें: AY 2025–26
  5. Online Mode चुनें: फिर Filing Status में ‘Individual’ चुनें।
  6. सही ITR फॉर्म चुनें: आपकी इनकम के अनुसार ITR-1 या ITR-4 आदि।
  7. Pre-filled डेटा वेरिफाई करें: आपकी इनकम, टैक्स, डिडक्शन आदि सही हैं या नहीं देखें।
  8. बैंक अकाउंट और IFSC भरें: रिफंड के लिए जरूरी है।
  9. Return जमा करें और e-Verify करें: Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, या EVC से ई-वेरिफिकेशन करें।

ई-वेरिफिकेशन कैसे करें?

  • Aadhaar OTP: रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा।
  • Net Banking: लॉगिन कर EVC जनरेट करें।
  • डिजिटल सिग्नेचर (DSC): कुछ प्रोफेशनल केसों में जरूरी होता है।
  • ITR-V भेजना: यदि आप ऑनलाइन ई-वेरिफाई नहीं कर पा रहे, तो ITR-V को प्रिंट करके साइन कर Bengaluru के CPC को भेजें।

कुछ जरूरी सुझाव

  • रिटर्न भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस-वेरिफिकेशन करें।
  • AIS और Form 26AS में दर्ज जानकारी फाइनल ITR से मेल खानी चाहिए।
  • रिफंड में देरी से बचने के लिए सही बैंक खाता और IFSC दर्ज करें।

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अंतिम तिथि याद रखें

अगर आपकी आय पर ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। समय से पहले फाइल करने से लेट फाइन और तनाव दोनों से बचा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है?

अगर आपकी कुल आय टैक्स फ्री लिमिट से ऊपर है या कुछ विशेष लेनदेन किए हैं, तो ITR फाइल करना जरूरी है।

क्या ITR फाइल करने से रिफंड मिलेगा?

यदि आपने TDS कटवाया है या एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया है, तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

क्या रिटर्न बाद में संशोधित कर सकते हैं?

हां, बेलेटेड या संशोधित रिटर्न

निष्कर्ष

ITR Filing 2025 करना अब बिल्कुल आसान हो चुका है। सावधान रहें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी हो। ऊपर दी गई गाइड को फॉलो करें और ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें। सही समय पर फाइल करें और टैक्स संबंधी किसी भी परेशानी से बचें।

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